शिक्षकों की स्थानांतरण संबंधी याचिका पर ग्रामीण या शहरी दोनों विकल्प देने का आदेश

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लखनऊ। शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के सचिव को स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को विकल्प देने का आदेश दिया है। ग्रामीण संवर्ग में सहायक शिक्षक के लिए भर्ती हुए याची ने स्थानांतरण में विकल्प की मांग को लेकर अदालत में याचिका दाखिल की थी।

न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने यह आदेश गुरुवार को सहायक शिक्षिका रश्मि पांडेय और अन्य की याचिका पर दिया। अदालत ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद कहा कि प्रदेश सरकार के 27 फरवरी 2000 के आदेश के अनुसार ग्रामीण संवर्ग

में भर्ती शिक्षकों को शहरी संवर्ग में भर्ती का विकल्प दिया जाएगा।