शिक्षकों की ग्रेच्यूटी के नए प्रस्ताव को योगी कैबिनेट की मंजूरी, जानिए टीचर के परिजनों को फायदा

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मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को सेवानिवृत्ति की आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 23 नवम्बर, 1994 से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष होने पर सेवानिवृत्ति का विकल्प देने पर ग्रेच्युटी की सुविधा को मंजूरी प्रदान कर दी है।

 विदित हो कि 23 नवम्बर, 1994 से दिनांक 03 फरवरी, 2004 (सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष रहने तक) तक की अवधि के उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के ऐसे शिक्षकों, जिनके द्वारा सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं दिया गया। उनकी मृत्यु 58 वर्ष के पूर्व ही हो गयी तथा ऐसे भी शिक्षक जिन्होंने 60 वर्ष पर सेवानिवृत्ति का विकल्प भरा किन्तु विकल्प परिवर्तन के लिए निर्धारित अवधि के पूर्व मृत्यु हो गयी है। 

ऐसे शिक्षकों के परिजनों को देय ग्रेच्युटी का भुगतान करने और दिनांक 03 फरवरी, 2004 के पश्चात उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के ऐसे भी शिक्षकों, जिनके द्वारा सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं दिया गया और उनकी मृत्यु 60 वर्ष के पूर्व ही हो गयी तथा ऐसे शिक्षक जिन्होंने 62 वर्ष पर सेवानिवृत्ति का विकल्प भरा किन्तु विकल्प परिवर्तन के लिए निर्धारित अवधि के पूर्व मृत्यु हो गयी है, के परिजनों को देय ग्रेच्युटी का भुगतान करने का प्रस्ताव है।