![](https://i0.wp.com/lh3.googleusercontent.com/-PM9AzF9h6hQ/ZA-szNnu_qI/AAAAAAAB3LI/uYyqcLXe9Mo-hJoSQ0VTznhwnxPQCw-YACNcBGAsYHQ/s1600/Resize_20220905_045841_1435.jpg?w=640&ssl=1)
न्यायालय ने 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से सम्बंधित चयन सूची को भी खारिज कर दिया है। उक्त चयन सूची को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसे बिना किसी विज्ञापन के ही जारी कर दिया गया। न्यायालय ने अपने इस निर्णय में सरकार को यह भी आदेश दिया है कि वह मामले में हस्तक्षेप करते हुए, उन अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए पॉलिसी बनाए जो वर्तमान सूची में हैं व दो वर्षों से काम कर रहे हैं लेकिन पुनरीक्षित सूची जारी होने पर बाहर हो सकते हैं।