सभी मित्रों को नमस्कार,*
*प्रमोशन में टीईटी विशेष,*
*———————————*
*इलाहाबाद में दाखिल प्रमोशन में टीईटी लागू करने की याचिका जो कि विवेक मिश्रा के नाम से है , आज उसकी सुनवाई कोर्ट नंबर 36 में सीरियल नंबर 2 पर लगी हुई थी कोर्ट काफी लेट बैठी इसलिए शुरुआत में नंबर नहीं आ पाया लेकिन लगभग 3:30 बजे के आसपास रिवाइज में नंबर आया जिसमें हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे द्वारा प्रमोशन में टीईटी लागू कराने पर अपनी बात जज साहब को बताई गई क्योंकि इसके पहले जिन जजों ने यह मुकदमा सुना था उनकी बेंच में रोस्टर के कारण बदलाव हो चुका है और ये जज साहब इस मैटर को पहली बार सुन रहे थे इसलिए इनको पूरा मैटर दोबारा समझाया गया अशोक खरे द्वारा यह बताया गया की एनसीटीई एक्ट और नोटिफिकेशन में जो भी मिनिमम क्वालीफिकेशन है वह बिना फुलफिल किए कोई भी अध्यापक अध्यापन कार्य नहीं कर सकता है राज्य सरकार द्वारा प्रमोशन में उस मिनिमम क्वालीफिकेशन को नकारा जा रहा है और पदोन्नति में किसी भी प्रकार की टीईटी लागू नहीं हुई है सारे दस्तावेज काउंटर और पूर्व के आदेशों को देखते हुए जज साहब पूरी तरीके से प्रोमोशन में टीईटी लागू करने के फेवर में थे , अशोक खरे साहब ने बोला सहाब ये प्रोमोशन करने जा रहे हैं वो भी बिना टेट और इनकी वरिष्ठता सूची भी फाइनल होकर एनआईसी पर अपलोड हो चुकी है,।*
*इस पर जज साहब से सरकार से आपत्ति जताई प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताने लगे, फिर परिषद् की अधिवक्ता अर्चना सिंह ने बोला की साहब अभी हम कुछ नही कर रहे हैं,।जिस पर हमारे अधिवक्ता द्वारा बोला गया की ये कोर्ट को गुमराह कर रही हैं ये देखें इनका लेटर जिसमे ये प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही हैं,,, अशोक खरे साहब ने आज ही मुकदमे को निस्तारित करने की बात बोली जिस पर अर्चना सिंह ने नई डेट की मांग की।*
*अर्चना सिंह के बार बार डेट लेने पर अशोक खरे साहब ने बोला की अगर इन्होंने अपनी प्रक्रिया फाइनल कर ली तो हमको कुछ नहीं मिलेगा और सब नियमों को ताक पर रख कर हो जायेगा जिससे हमारा अहित हो जायेगा,,।*
*इस बात पर जज साहब ने कहा कि अगर सरकार ने बिना टीईटी के पदोन्नति की तो मैं पूरी पदोन्नति प्रक्रिया को रद्द कर दूंगा और जिन की पदोन्नति हुई भी रहेगी सबको मैं उनके मूल पद वापस कर दूंगा मिस्टर अशोक खरे आप परेशान न हों। ऐसा कहते हुए जज साहब ने कहा कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए 9 अगस्त को यह मैटर 3 बजे लिस्ट किया जाय,। जो की नियत समय से सुना जाएगा और इस मैटर को लगातार सुनने के बाद हम इसको निस्तारित कर देंगे।*
*देर से ही सही पर न्याय मिल कर रहेगा और जो भी होगा नियम अनुसार होगा।*
*धन्यवाद।*