केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया सर्विस (AIS) के योग्य सदस्यों के छुट्टियों को लेकर नियम में संशोधन किया गया है. इसके तहत अब ये कर्मचारी अपने पूरे कैरियर के दौरान दो साल की पेड लीव ले सकते हैं. यह छुट्टी सरकार की ओर से बड़े दो बच्चों के देखभाल के लिए अधिकमत 2 साल तक दिया जाएगा.
डिपॉर्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग (DoPT) ने हाल ही में नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन को 28 जुलाई को जारी किया गया था. इसके तहत राज्य सरकारों के परामर्श पर ऑल इंडिया सर्विस चिल्ड्रेन लीव रूल 1995 के तहत केंद्र सरकार द्वारा संशोधित किया गया है. एआईएस के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन दिया जाता है.
2 बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिन की मिलेगी छुट्टी
अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) की एक महिला या पुरुष सदस्य को दो सबसे बड़े बच्चों के देखभाल के लिए पूरी सेवा के दौरान 730 दिनों का अवकाश दिया जाएगा. यह अवकाश बच्चों के 18 साल के पूरे होने से पहले पालन पोषण के आधार पर, शिक्षा, बीमारी और इसी तरह की देखभाल के लिए दिया जा सकता है.
छुट्टी के दौरान कितना मिलेगा पैसा
चाइल्ड केयर लीव के तहत सदस्य को पूरे सर्विस के दौरान पहले 365 दिन की छुट्टी पर 100 फीसदी सैलरी का भुगता किया जाएगा. वहीं दूसरी 365 दिन की छुट्टी पर 80 फीसदी सैलरी का भुगतान किया जाएगा.
कैलेंडर में सिर्फ तीन छुट्टियां
सरकार की ओर से एक कैलेंडर वर्ष के दौरान तीन से ज्यादा का अवकाश नहीं दिया जाता है. वहीं सिंगल महिला के मामले में कैलेंडर वर्ष के दौरान 6 बार की छुट्टी अप्रूव की जाती है. चिल्ड्रेन केयर लीव के तहत एक स्पेल में पांच दिन से कम अवकाश नहीं दिया जाता है.
छुट्टियों को एक अलग अकाउंट
नोटिफिकेशन के मुताबिक, चिल्ड्रेन लीव अकाउंट को अन्य छुट्टियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा. इसके तहत एक अलग अकाउंट होगा, जो सदस्यों को अलग से दी जाएगी. प्रोबेशन अवधि के दौरान चिल्ड्रेन लीव केयर का लाभ कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा.