जनपद के भीतर शिक्षकों के “सामान्य ट्रांसफर” की उम्मीद जगी, देखें इस आदेश को

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_नार्मल ट्रांसफर के संकेत,,।।।_

_उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन संशोधित) में उल्लिखित नियम 21 में दिये गये प्राविधानुसार शिक्षक का पदस्थापन / प्रशासनिक दृष्टिकोण से अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण / पदस्थापन किये जाने हेतु जनपद स्तर पर गठित समिति का प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को उपलब्ध कराया जायेगा, परिषद द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करते हुए ऐसे अध्यापको के स्थानान्तरण / पदस्थापन के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।_

_इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पत्रांक महानिo/12075/2022-23 दिनांक 01.03.2023 द्वारा विद्यालय में *कार्यरत कर्मचारियों के मध्य आपसी सामंजस्य में कमी होने के कारण परस्पर विवाद, कार्यरत कर्मचारियों का ग्रामीणों से सामंजस्य में कमी होने के कारण विवाद, विद्यालय आवागमन में शिक्षक के साथ पूर्व में घटित गम्भीर घटनाओं के दृष्टिगत असुरक्षा जैसी स्थिति* में शिक्षक का पदस्थापन / प्रशासनिक दृष्टिकोण से अन्य विद्यालय में किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है तथा महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ द्वारा पत्रांक महा०नि० /3475 / 2023-24 दिनांक 19.06. 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुरूप विद्यालय में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अध्यापकों की उपलब्ध सुनिश्चित किये जाने तथा शिष्य-अध्यापक छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु विद्यालय में स्वीकृत अध्यापक संख्या का पुनरीक्षण करते हुए आवश्यकतानुसार अध्यापकों को पुनर्योजित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।_