उपनाम बदलने पर पेंशन रोका जाना अनुचित :हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केवल उपनाम बदले जाने के आधार पर रिटायर शिक्षिका की पेंशन व सेवानिवृत्ति भुगतान रोकने के कदम को अनुचित करार दिया है।

कोर्ट ने कहा कि सरकार का काम जनता के हित का ध्यान रखना है, अनावश्यक के तकनीकी आधारों पर लोगों को परेशान करना नहीं। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों में सिर्फ सरनेम बदल जाने के आधार पर पेंशन रोकना सरकार का अत्यधिक तकनीकी रवैया है। कोर्ट ने दिवंगत शिक्षिका के विधिक उत्तराधिकारी को बकाया पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने ममता जौहरी की याचिका पर दिया