उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-म०भो० प्रा० / सी0-678/2024-25 दिनाँक 05.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रसोइया चयन एवं नवीनीकरण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-435 (1)/79-6-10 शिक्षा अनुभाग-6 दिनाँक 24 अप्रैल 2010, शासनादेश संख्या-435/79-6-2010 दिनॉक 24 अप्रैल 2010, शासनादेश संख्या-1235 दिनॉक 14 अगस्त 2019 एवं शासनादेश संख्या-1325 दिनाँक 26 सितम्बर 2019 द्वारा रसोइया चयन एवं नवीनीकरण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।
उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त शासनादेशों में वर्णित व्यवस्था के अनुसाररसोइया चयन एवं नवीनीकरण हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।