बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने मकान, फ़्लैट या भूमि के एग्रीमेंट पर स्टांप अनिवार्य कर दिया है। एग्रीमेंट नहीं कराने पर रजिस्ट्री के समय स्टांप चोरी में कार्रवाई, पेनाल्टी लगेगी। रेरा अलग से कार्रवाई करेगा। ये जानकारी स्टांप, पंजीयन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने दी।
अभी 90 मामलों में प्लॉट,फ्लैट बुक करते वक्त अनुबंध नहीं होता। बिल्डर सिर्फ रसीद काटकर इसकी आड़ में मनमानी करते हैं। लिखा-पढ़ी न होने से ग्राहक कुछ नहीं कर पाता। ऐसे मामले रेरा के दायरे में भी तभी आते हैं, जब परियोजना पंजीकृत होगी और बिल्डर-ग्राहक के बीच एग्रीमेंट होगा। इसे देखते हुए अनुबंध अनिवार्य किया गया है। एक करोड़ के फ्लैट या घर की बुकिंग पर 10 लाख एडवांस दिया जाता है तो 7 के हिसाब से 70 हजार देकर अनुबंध कराना पड़ेगा। रजिस्ट्री के समय यह रकम घटा दी जाएगी। रजिस्ट्री के वक्त अनुबंध नहीं होने का पता चलने पर कार्रवाई होगी। पेनाल्टी वसूली जाएगी। मंत्री रविंद्र जायसवाल के मुताबिक 90 मामलों में बिल्डर अनुबंध नहीं करते। इसे रोकने को अनुबंध अनिवार्य किया है। रजिस्ट्री के वक्त यह शुल्क घटा दिया जाएगा।