प्रयागराज: कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी जिला न्यायालय और अधिकरणों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं और प्रदेश में जिला न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को 14 फरवरी से पूरी तरह से खोल दिया गया है। कोर्ट परिसर में कोविड पाजिटिव केस पाए जाने पर कोर्ट बंद नहीं किया जाएगा और काम जारी रहेगा। कोविड की विशेष परिस्थिति में जिला प्रशासन या सीएमओ की राय के बाद ही एक विशेष अवधि के लिए बंद किया जा सकता है। इसके लिए जिला न्यायालय या बाहरी न्यायालय को उक्त अवधि के लिए विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए और हाई कोर्ट को पूर्व सूचना देनी होगी। कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे कि अदालत की कार्यवाही के लिए एक समय में कम से कम पक्ष या वकील कोर्ट रूम में मौजूद हों। लेकिन मामलों में पार्टियों की उपस्थिति को तब तक नहीं रोकेंगे, जब तक कि कोई बीमार न हो। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि अदालतों में बिना मास्क प्रवेश वर्जित रहेगा और कोर्ट रूम में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन अनिवार्य किया जाएगा।
कफ्र्यू अब रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक होगा लागू राज्य ब्यूरो, लखनऊ: कोरोना की तीसरी लहर के कमजोर पडऩे के कारण शासन ने रात्रिकालीन कोरोना कफ्र्यू में एक घंटे की ढील देने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को बताया कि प्रदेश में कोरोना कफ्र्यू अब रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। अभी तक कोरोना कफ्र्यू रात 10 से सुबह छह बजे तक लागू था। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से आ रही गिरावट को देखते हुए शासन ने यह निर्णय किया है।
लोहिया अस्पताल में कोरोना जांच के लिए सैंपल लेता स्वास्थ्य कर्मी ’ जागरण
’कोविड के घटते मामलों को देखते हुए हाई कोर्ट से जारी किया आदेश ’कोर्ट रूम में शारीरिक दूरी के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा