रेलवे कर्मियों को मिलेगा वेतन का 80% स्थानांतरण अनुदान

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मुरादाबाद रेल प्रशासन कर्मचारियों व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को स्थानांतरण भत्ते के बजाय अनुदान देगा। अब सामान को ले जाने के लिए ट्रक या वाहन का बिल आदि देने की आवश्यकता नहीं होगी सिर्फ एक शपथ पत्र देना होगा। इसके बाद वेतन की 80 फीसद धनराशि बतौर अनुदान मिल जाएगी। रेलवे प्रशासनिक आधार पर तबादला


किए जाने वाले कर्मचारियों व सेवानिवृत्त होकर घर जाने वाले कर्मचारियों को सामान ले जाने के लिए स्थानांतरण भत्ता देता है। इसके लिए कर्मचारियों को सामान ले जाने के बाद ट्रक का बिल बनाकर देना होता है। रेलवे प्रशासन जमा बिल की जांच करता है और रेल कर्मचारियों द्वारा दावा की जाने वाली राशि का 50 फीसद से कम भुगतान करता है। परेशानी से बचने के लिए तमाम कर्मचारी सामान लेकर जाने के बाद स्थानांतरण भत्ता का आवेदन ही नहीं करते हैं। कुछ कर्मचारी तबादला होने पर जाने से ही इन्कार कर देते हैं और कुछ पैरवी कर स्थानांतरण रुकवा लेते हैं। इसके चलते रेलवे में पूरी तरह से स्थानांतरण नीति लागू नहीं हो पाती है। कर्मचारियों द्वारा रेलवे बोर्ड को पत्र भेजकर समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की जाती रही है। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक सोनाली चतुर्वेदी द्वारा नौ फरवरी को पत्र जारी कर उनकी समस्या का समाधान कर दिया है। पत्र में उल्लेख है कि स्थानांतरण भत्ता को बंद कर दिया है। उसके स्थान पर संयुक्त स्थानांतरण अनुदान (सीटीजी) दिया जाएगा।