भविष्य निधि (पीएफ) में ढाई लाख रुपये से अधिक का अंशदान करने वाले सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के अब दो पीएफ खाते होंगे। कर्मचारी को पीएफ खाते में ढाई लाख से अधिक जमा होने वाली राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स चुकाना होगा। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रभावित होंगे।
मुरादाबाद में जोनल टैक्स बार एसोसिएशन के गौरव गुप्ता ने बताया कि पीएफ जमा पर कर की व्यवस्था पहली अप्रैल से लागू होगी। अभी, पीएफ में जितनी राशि जमा है उस पर मिलने वाले ब्याज पर कर नहीं लगेगा। लेकिन, यह व्यवस्था लागू होने की तारीख से जिनका पीएफ जमा ढाई लाख से अधिक होगा नियोक्ताओं को उनका अतिरिक्त पीएफ खाता खुलवाना होगा।
टैक्स चुकाना होगा
अगर किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में तीन लाख रुपये जमा हैं तो ढाई लाख रुपये तक पर मिलने वाला ब्याज पूर्व की तरह टैक्स मुक्त होगा, लेकिन, इसके ऊपर 50 हजार की धनराशि पर मिलने वाले ब्याज पर कर चुकाना होगा।