फीस वृद्धि से रोक हटाने पर सरकार करे विचार : कोर्ट

शिक्षा विभाग

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर लगाई गई रोक को हटाने पर विचार न करने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने 16 फरवरी 2022 को राज्य सरकार को यह आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि सरकार का । दायित्व है कि वह आदेश पर विचार करे। मामले की अगली सुनवायी 11 फरवरी को होगी।

यह आदेश जस्टिस एआर मसूदी व जस्टिस एनके जौहरी की पीठ ने  एसोसिएशन आफ प्राइवेट स्कूल्स आफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अतुल राय व एक अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। 16 फरवरी 2022 को याचिका पर | सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि 11 फरवरी को शासनादेश जारीकर स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं लिहाजा अब फीस वृद्धि पर लगी रोक को हटाने पर भी सरकार को विचार करना चाहिए।
याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि अब जबकि स्वयं सरकार ने स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है जिसका आशय है कि हम सामान्य जीवन में लौट आए हैं तो सरकार को प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर लगी रोक पर भी पुनर्विचार, करना चाहिए। कोर्ट ने याची पक्ष की इस दलील को सही माना था। सरकारी वकील ने कोर्ट से और समय की मांग की। कोर्ट ने समय तो दे दिया किंतु सरकार के रवैये पर | नाराजगी जताई।