इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग (यूपीएचईएससी) की रसायन विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि बिना उसकी अनुमति के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सुभाष चंद्र श्रीवास्तव व 10 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने मामले से जुड़े उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग सहित सभी प्रतिपक्षियों से तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 27 अप्रैल 2022 की तिथि सुनिश्चित की है।
याचियों ने हाईकोर्ट में आयोग की ओर से रसायन विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद की लिखित परीक्षा के लिए जारी की गई लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती दी है। यह उत्तर कुंजी 30 अक्तूबर 2021 को जारी की गई थी। इसमें छह सवालों के उत्तर पर याचियों की ओर से आपत्ति उठाई है।
याचियों की ओर से अधिवक्ता प्राणेश मिश्रा और अमित कुमार त्रिपाठी ने कहा कि 15 मार्च को पहली सुनवाई हुई। जिसमें आयोग को 23 मार्च को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था लेकिन, उसकी ओर से आज तक जवाब दाखिल नहीं किया गया। वह 25 मार्च को साक्षात्कार लेने जा रहा है।