इस मामले में बेसिक शिक्षा निदेशक दें जवाब या हों हाजिर : हाई कोर्ट

शिक्षा विभाग

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित शिक्षिकाओं की तैनाती में मनमानी पर सख्त रूख अपनाया है। पीठ ने कहा कि सहायक अध्यापक भर्ती में पिछड़ा वर्ग महिला कोटे में निर्धारित क्वालिटी प्वाइंट अंक से कम अंक होने के आधार पर याची को अलीगढ़ में तैनात करने से इन्कार कर दिया तथा याची से कम अंक पाने वाली कई महिलाओं को अलीगढ़ में ही तैनाती दी गई है। 

याची को कासगंज आवंटित किया गया है। कोर्ट ने इसे प्रथम ²ष्टया गलत करार दिया है। साथ ही शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ डा. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने अथवा स्वयं हाजिर होकर सफाई देने का निर्देश दिया है। प्रकरण में अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अंजू सिंह की याचिका पर दिया है।