यूपी सरकार सरकारी विभागों में नव चयनितों को कार्यभार ग्रहण के लिए अब पांच माह का समय देगी। विशेष परिस्थितियों में इसे तीन माह के लिए और बढ़ाया जाएगा। इस हिसाब से कुल समय सीमा आठ माह हो जाएगी। पहले यह समय-सीमा दो माह तक ही थी। अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
तीन माह में जारी करना होगा नियुक्ति पत्र
शासनादेश में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश या अन्य भर्ती परीक्षाओं से चयनित होने वालों को नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने के लिए समय सीमा का नए सिरे से निर्धारण किया गया है। पहले की तरह नियुक्ति पत्र तीन माह के अंदर जारी करना होगा। मगर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अब एक से दो माह का समय दिया जाएगा।
चयनित अभ्यर्थी औचित्य के साथ समय बढ़ाने के लिए आवेदन करता है तो तीन माह की अवधि प्रशासकीय विभाग बढ़ाने पर विचार करेगा। अभ्यर्थी अगर तीन माह से अधिक समय बढ़ाने की मांग करता है तो इस पर कार्मिक विभाग से राय लेते हुए अधिकतम छह माह का समय दिया जाएगा, इसके बाद कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जाएगा