प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया 15 जून तक पूरी कर ली जाएगी। इस बाबत निदेशक माध्यमिक ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अध्यापक के पद पर प्रोन्नति के लिए प्रत्येक संभाग में एक समिति का गठन भी किया जाएगा, जो अभ्यर्थियों का चयन करेगी।
निदेशक की ओर से जारी पत्र के अनुसार प्रत्येक संभाग की चयन समिति में संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कमेटी के अध्यक्ष, संभाग में राजकीय इंटर कॉलेज के ज्येष्ठतम प्रधानाचार्य सदस्य और संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य सचिव होंगे। पत्र में यह भी गया है कि सरकार की ओर से 100 दिनों के भीतर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर शतप्रतिशत प्रोन्नति की कार्यवाही पूर्ण करने का संकल्प लिया गया है। ऐसे में निर्धारित समय सीमा में यह प्रक्रिया पूरी की जाए।निदेशक ने सभी डीआईओएस को भेजा पत्र
इसके तहत सभी संस्था प्रबंधकों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1988 के तहत ज्येष्ठता की लिस्ट तैयार करनी है। लिस्ट समेत प्रस्तावित अध्यापकों के सेवा अभिलेख (जिसके अंतर्गत चरित्र पंजिका भी है) और अन्य विवरण जिला विद्यालय निरीक्षक को अग्रसारित करना है। यह प्रक्रिया 24 मई तक पूरी करनी होगी। प्रबंधतंत्र से लिस्ट प्राप्त होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक को अपने कार्यालय के अभिलेखों से तथ्यों का मिलान करते हुए संबंधित लिस्ट 31 मई तक मंडलीय संयुक्त शिक्ष निदेशक को अग्रसारित करनी होगी।
इसके बाद संबंधित संयुक्त शिक्षा निदेशक अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेंगे और अभिलेखों को चयन समिति के समक्ष रखंगे। समिति की संस्तुति के बाद चयनित अभ्यर्थियों के पैनल को 15 जून 2022 तक जिल विद्यालय निरीक्षक को और उसकी एक प्रति संबंधित प्रबंधतंत्र को अग्रसारित की जाएगी।