लखनऊ। पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ग्रेड पे 8700 रुपये के लिए मैट्रिक्स लेवल-13 में संशोधन के कारण पेंशन पुनर्निधारण हो जाने से अधिक पेंशन पाने वालों से अब इस धनराशि की वसूली नहीं की जाएगी।
यह आदेश उन कार्मिकों के संबंध में है जो एक जनवरी 2016 से 31 जुलाई 2017 की अवधि में सेवानिवृत्त हुए थे।
वित्त विभाग ने इस आशय का शासनादेश जारी किया है। जिसमें लिखा है कि ग्रेड पे 8700 के लिए निर्धारित तालिका-13 में संशोधन के बाद वेतन में कमी होने के कारण पेंशन के अधिक भुगतान की धनराशि वसूली नहीं जाएगी। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय आदेश के बाद राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया है।