शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को भी जाना होगा स्कूल, यह होगी नवीनीकरण की प्रक्रिया

शिक्षा विभाग

शासन ने परिषदीय स्कूलों में 16 जून से शिक्षामित्रों व अनुदेशकों की उपस्थिति पर कायम असमंजस को दूर कर दिया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि अब शिक्षामित्रों व अनुदेशकों की संविदा अवधि 16 जून से 31 मई तक होगी। इन्हें पूर्व की भांति 11 माह का ही मानदेय मिलेगा। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने भी अपने आदेश में शिक्षकों के साथ शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों को विद्यालय जाने के निर्देश दिए हैं।

अब तक जुलाई माह में स्कूल खुलने के कारण जून में शिक्षामित्रों व अनुदेशकों की उपस्थिति का पेंच नहीं फंसता था। पिछले वर्ष कोरोना के कारण बंद रहे स्कूलों को 21 जून से खोला गया था लेकिन उस समय बच्चों व शिक्षामित्रों तथा अनुदेशकों को उपस्थिति से छूट थी। इस वर्ष 16 जून से ही शिक्षकों एवं बच्चों के लिए स्कूल खुलने के कारण असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि शीतकालीन अवकाश की 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक की अवधि को संविदा अवधि में नहीं गिना जाएगा। इस तरह शीतावकाश के 15 दिन व जून माह के 15 दिनों का मानदेय शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को नहीं मिलेगा। इसके चलते उन्हें पूर्व की भांति 11 माह का मानदेय ही प्राप्त होगा।