यूपी सरकार ने निकाय कर्मियों के पीएफ का पैसा दूसरे खाते में जमा करने पर रोक लगा दी है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस कर्मचारी का पैसा काटा जाएगा उसके पीएफ खाते में ही जमा किया जाएगा।
शासनादेश में कहा गया है कि अक्तूबर 2017 को जारी शासनादेश के मुताबिक नगर निगम, पालिका परिषद और नगर पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन से काटी गई धनराशि को उसके फंड खाते में जमा करने की व्यवस्था दी गई है। शासन की जानकारी में आया है कि कुछ निकायों में वेतन से फंड की काटी गई धनराशि उनके खाते में जमा नहीं कराई जा रही है, बल्कि उसका उपयोग अन्य कामों में किया जा रहा है।
शासनादेश में कहा गया है कि इस संबंध में हाईकोर्ट ने उदयभान सिंह बनाम राज्य सरकार के मामले में एक आदेश भी दिया है। इसलिए वेतन से फंड की काटी गई धनराशि को संबंधित निकाय कर्मचारियों के खाते में ही अनिवार्य रूप से जमा कराया जाएगा। लेखा विभाग जमा की गई फंड की धनराशि को अपडेट करने की कार्यवाही सुनिश्चित कराएगा। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं की गई। शिकायतें मिलने पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।