छात्राओं की सुरक्षा को यूजीसी के नए नियम

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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)ने उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए दिशा निर्देश बनाए हैं साथ ही 14 नवंबर तक सुझाव भी मांगे हैं।

यूजीसी के सचिव प्रो. राजनीश जैन द्वारा जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के समय पुस्तिका दी जाए जिसमें व्यवहार और आचरण को लेकर नियम और जानकारी लिखी हो। इसके साथ ही छात्रों की मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए परिसर में काउंसलिंग सेवा भी होनी चाहिए।

इसके अलावा महिलाओं के लिये स्वच्छता एवं साफ सफाई सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। सुरक्षित परिवहन, कालेज आने जाने वाले रास्तों पर प्रकाश की उचित व्यवस्था एवं फीडर बसों की सुविधा हो और महिला सुरक्षा गार्ड भी रखे जाएं। संस्थान के परिसरों में सड़कों, पुस्तकालयों, गलियारा, खेल के मैदान, पार्क, प्रयोगशालाओं, पार्किग क्षेत्रों आदि में सीसीटीवी का प्रबंध होना चाहिए।

यूजीजी का साफ कहना है कि महिला कर्मियों या फिर युवतियों को सही माहौल देने के लिए आंतरिक शिकायत समिति गठित की जानी चाहिए । यह समिति शिकायत निस्तारण एवं रोकथाम के लिये काम करेगी और छात्राओं एवं महिला कर्मचारियों से जुड़ी यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों पर विचार करेगी।