प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ की जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने प्रभात कुमार की याचिका पर दिया है। याची प्रभात कुमार की नियुक्ति बेसिक शिक्षा विभाग में मृतक आश्रित कोटे के तहत हुई है। याची विभाग से लगातार एसीपी प्रोन्नत वेतनमान की मांग कर रहा है। इसके लिए वह 2015 से लगातार विभाग से पत्राचार कर रहा था लेकिन विभाग ने उसकी नहीं सुनी। इस पर प्रभात कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने जनवरी 2021 में बीएसए प्रयागराज को भुगतान के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद याची को भुगतान नहीं किया गया तो उसने अवमानना याचिका दाखिल कर दी।