निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल जनहित याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से मुख्य रूप से यह दलील दी गई कि चुनावों में ओबीसी आरक्षण ओबीसी वर्ग की राजनीतिक स्थिति का आकलन किए बिना नहीं तय किया जा सकता है। न्यायालय इस मामले में गुरुवार को भी सुनवाई करेगा। अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक भी गुरुवार तक जारी रहेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए दिया।