सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए जाति आधारित जनगणना के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने केंद्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और अन्य को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस मामले को अपने समक्ष लंबित इसी तरह के एक अन्य मामले के साथ संलग्न कर दिया। अदालत अधिवक्ता कृष्ण कन्हैया पाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें कहा गया है कि जाति आधारित सर्वेक्षण और जनगणना की कमी के कारण सरकारें ओबीसी के सभी तबकों के लिए लाभ साझा करने में असमर्थ हैं।