मृत बेसिक शिक्षकों के परिजनों को ग्रेच्युटी का रास्ता साफ

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लखनऊ। प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश न बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को सेवानिवृत्ति की आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी के भुगतान संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

निर्णय के मुताबिक सेवानिवृत्त की आयु 58 वर्ष रहने तक की अवधि के बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा सेवानिवृत्त का विकल्प नहीं दिया गया और उनकी मृत्यु 58 वर्ष के पूर्व ही हो गई, उन्हें भी ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा सकेगा। इसके साथ ही ऐसे भी शिक्षक जिन्होंने 60 वर्ष पर सेवानिवृत्त का विकल्प भरा लेकिन विकल्प परिवर्तन के लिए निर्धारित अवधि के पूर्व मृत्यु हो गई, ऐसे शिक्षकों के परिजनों को भी ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्णय हुआ।

इसी तरह तीन फरवरी 2004 के बाद बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के ऐसे शिक्षक, जिनके द्वारा सेवानिवृत्त का विकल्प नहीं दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई, ऐसे शिक्षकों के परिजनों को भी ग्रेच्युटी भुगतान किया जा सकेगा। इससे इन परिजनों को आर्थिक मदद हो सकेगी और विवाद की स्थिति भी समाप्त होगी।