28 फरवरी तक आरटीई के लिए आवेदन, सत्यापन के बाद शत प्रतिशत होगा बच्चों का प्रवेश

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बरेली,: शासन ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के प्रवेश को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इस बार छह फरवरी से आवेदन की तीन चरणों में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन फॉर्म के सत्यापन के बाद शत प्रतिशत छात्रों का दाखिला निजी स्कूलों में कराया जाएगा। 

पिछली बार जनपद में करीब 10 प्रतिशत बच्चों के प्रवेश आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नहीं हो पाए थे। इस बार इस पूरी प्रक्रिया पर शासन की नजर रहेगी। आवेदन से लेकर बच्चों के प्रवेश तक की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। 28 फरवरी तक आवेदन के लिए समय निर्धारित किया गया है।

वहीं आगामी शैक्षिक सत्र में बंद हो चुके स्कूलों को पोर्टल से हटा दिया जाएगा। जिन विद्यालयों की जियो टैगिंग नहीं हुई है, उन सभी का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। जिससे अभिभावकों को ऑनलाइन विद्यालयों का चयन करने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का निजी स्कूल में निश्शुल्क शिक्षा दी जाती है।