निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-12(1)ग” के अन्तर्गत गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति की आयोजित बैठक के सम्बन्ध में।