कोर्ट ने 69 हजार शिक्षकों के चयन की सूची रद्द नहीं की है बल्कि आरक्षण के मुताबिक इसे पुनरीक्षित करने के आदेश दिया है। अदालत ने साफ कहा कि आरक्षण किसी भी हालत में 50 फीसदी से अधिक न हो। ऐसे में 69 हजार चयनित शिक्षकों की सूची में बदलाव संभव है। कई की नौकरी पर संकट भी हो सकता है।