घोसी। 31 मार्च 2023 यानी 3 दिन के भीतर अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ तो वह अमान्य हो जायेगा। ऐसे में खाता संचालन सहित कई प्रकार की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। 31 मार्च के बाद अवैध हुए पैन कार्ड के इस्तेमाल पर सरकार द्वारा 10 हजार रुपये जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है।
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