प्रमोशन में टीईटी मामले पर कोर्ट में हुई सुनवाई का सार

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प्रमोशन में टीईटी मामले पर कोर्ट में हुई सुनवाई का सार

पदोन्नति अपडेट


सीनियर बेसिक स्कूलों  में सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा जारी अनंतिम वरिष्ठता सूची में  NCTE नोटिफिकेशन दिनांक 12.11.2014 की धारा 4(बी) को प्रभावी न करने पर दर्ज कराई गई आपत्ति पर प्रतापगढ़ BSA द्वारा बताया गया था कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 की धारा 18 के अनुसार वरिष्ठता सूची से पदोन्नति होगी एवं धारा 16 के अनुसार बनी समिति पदोन्नति करेगी। इसके अतिरिक्त धारा 17 और 22 का प्रयोग होगा

जिस पर निस्तारण में TET की उपेक्षा होने पर BSA द्वारा किये निस्तारण का हवाला देकर सचिव के आदेश को चुनौती दी गयी थी।

दिनांक 26 अप्रैल 2023 को न्यायमूर्ति श्री पंकज भाटिया ने दाखिल याचिका पर जवाब मांगा था कि क्या बगैर TET पदोन्नति कर रहे हो?

दिनांक 3 मई को सरकारी वकील कोर्ट में उपस्थित हुए और बताया कि वह मिडिल का TET उत्तीर्ण लोगों को ही मिडिल के सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति करेंगे। सरकारी वकील ने सचिव द्वारा जारी दिनांक 1 मई 2023 का सर्कुलर रखा, जिस TET का विवरण मांगा गया है। जिसके बाद कोर्ट ने BSA के निस्तारण में बेसिक शिक्षा नियमावली की धाराओं के साथ-साथ NCTE का नोटिफिकेशन भी लागू कर दिया। इस प्रकार अब NCTE नोटिफिकेशन डेट 12.11.2014 की धारा 4 बी को लागू करते हुए सीनियर बेसिक के सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति होगी।

याची के अधिवक्ता ने बताया कि सचिव महोदय नए सर्कुलर के द्वारा TET मिटाकर दूसरा सर्कुलर जारी कर देंगे। तब माननीय न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में याची को मुद्दा कोर्ट में पुनः उठाने की लिबर्टी रहेगी।

इस प्रकार यह विदित हो कि आज की सुनवाई के कारण सचिव को दिनांक 1 मई 2023 की तारीख में पत्र जारी करना पड़ा कि वह TET का विवरण एकत्र कर रहे हैं।

शेष ऑर्डर अपलोड होने के बाद …