प्रयागराज। 30 सितंबर के बाद चलन से बाहर किए गए दो हजार के नोट मंगलवार से बदले जा सकेंगे। नोट बदलने के लिए बैंक के काउंटर पर अपनी पहचान साबित करनी होगी। इसके लिए छह विकल्प (आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड, जनसंख्या रजिस्टर) दिखाना होगा। नोट बदलने के लिए एक फॉर्म भी भरना होगा। फॉर्म में नोट बदलने वाले का नाम, पहचान पत्र का नंबर, जमा की जाने वाली राशि के ब्योरे के साथ हस्ताक्षर करना होगा।
दूसरी ओर नई दिल्ली से जारी एजेंसी की खबर में कहा गया है कि एक बार में 20 हजार रुपये तक ही बदल सकते हैं। इसके लिए किसी फॉर्म या पहचान पत्र की जरूरत नहीं होगी। नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है।
इस कदम का अर्थव्यवस्था पर असर बहुत ही कम रहेगा। लेनदेन में इस मुद्रा का कम ही इस्तेमाल हो रहा था। नोट बदलने के लिए पर्याप्त समय है लिहाजा घबराना नहीं चाहिए।
-शक्तिकांत दास, गवर्नर,रिजर्व बैंक