राज्य सरकार ने लोकसेवा आयोग की होने वाली भर्ती परीक्षाओं में निरीक्षक तैनात करने की व्यवस्था बदल दी है। केंद्रों पर 50 फीसदी आंतरिक और 50 फीसदी बाहरी निरीक्षक तैनात होंगे। पहले यह अनिवार्यता नहीं थी।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। पालीवाल कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर केंद्र बनाने की व्यवस्था की गई है। डीएम व डीआईओएस द्वारा साफ छवि वाले स्कूलों की सूची उपलब्ध कराया जाएगा।
अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर स्कूलों का चयन करते हुए केंद्र बनाया जाएगा। केंद्र बनाते समय 11 बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा। केंद्रों को ए, बी व सी में वर्गीकृत किया जाएगा। सरकारी स्कूल, सरकारी पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सीबीएसई बोर्ड आईसीएससी बोर्ड के स्कूलों को केंद्र बनाया जाएगा। डीएम व डीआईओएस द्वारा केंद्र व्यवस्थापक और निरीक्षकों की सूची तैयार की जाएगी। इसमें केंद्र पर उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ व काम में अनुभवी शिक्षक को सह केंद्र व्यवस्थापक बनाया जाएगा। आंतरिक और बाहरी निरीक्षकों की भी सूची तैयार की जाएगी।