उच्च शिक्षा विभाग से लेकर माध्यमिक, बेसिक, प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ विभाग में शिक्षकों एवं प्राचार्यों/प्रधानाचार्यों के चयन के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग 24 जुलाई से पहले अस्तित्व में आ सकता है। शासन ने दो मई को 12 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए आयोग के अधिनियम-2019 में संशोधन करते हुए नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। सूत्रों के अनुसार समिति ने संशोधित मसौदे को अंतिम रूप देते हुए अपनी संस्तुति शासन को भेज दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार जून व 17 दिसंबर 2020 को हुई बैठकों और तीन जनवरी, 15 मार्च व चार अप्रैल 2023 को प्रस्तुतिकरण में कई निर्देश दिए थे। जिसके अनुसार अधिनियम में संशोधन और नये प्रावधान शामिल करते हुए नए आयोग के विधेयक का नया ड्राफ्ट हिन्दी व अंग्रेजी में तैयार किया गया है। नए ड्राफ्ट और वर्तमान अधिनियम का तुलनात्मक विवरण भी तैयार किया गया है।
इस बीच नए आयोग को लेकर हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते 24 जुलाई से पहले अधिसूचना जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि महेन्द्र सिंह एवं तीन अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई 24 जुलाई को होनी है। नए आयोग का मुख्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एलनगंज मुख्यालय में ही रखने पर सहमति बनी है।