निलंबित परिषदीय शिक्षकों को भी अंतर जनपदीय तबादले का लाभ मिलेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 16 जून को सभी बीएसए को भेजे आदेश में साफ किया है कि वर्तमान में निलंबित शिक्षकों को अंतर जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में आवेदन करने से वंचित नहीं किया जाएगा।
उन्हें यदि स्थानान्तरण का लाभ मिलता है तो उनके विरुद्ध प्रचलित अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त होने के बाद कार्यमुक्त किया जाएगा।ऐसे शिक्षक जिनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं लेकिन कोर्ट के आदेश पर कार्यभार ग्रहण कराया गया है और प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन हैं, उनकी सेवाएं कोर्ट के अंतिम निर्णय के पूर्व नियमित नहीं मानी जाएगी। ऐसे शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे।
● अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त होने के बाद होंगे कार्यमुक्त
● बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी बीएसए को दिए निर्देश
खास-खास
● शिक्षकों को नौ प्रकार के असाध्य और गंभीर रोग होने पर ही 20 अंक का भारांक मिलेगा।
● असाध्य रोगी और शादी के पूर्व अंतर जनपदीय तबादले का लाभ ले चुके शिक्षक ही दोबारा अर्ह हैं।
पति-पत्नी एक जिले में सरकारी सेवक तो भारांक नहीं
प्रयागराज। सचिव ने यह भी साफ किया है कि पति-पत्नी के एक जिले में सरकारी सेवक होने पर अंतर जनपदीय तबादले के लिए 10 अंक का भारांक नहीं मिलेगा। पिछली बार तबादले में पति-पत्नी एक जिले में सरकारी सेवक होने पर लाभ मिला था लेकिन इस साल शर्त बदल गई है।