मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने डीएलएड (बीटीसी) वालों को प्रथम वरीयता के तौर पर रखा, यदि बीटीसी वालों से सीट बचती है तब तो बीएड वाले मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। Otherwise बाहर आदेश हुआ जारी, देखें 💥💯✅
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने डीएलएड (बीटीसी) वालों को प्रथम वरीयता के तौर पर रखा, यदि बीटीसी वालों से सीट बचती है तब तो बीएड वाले मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। Otherwise बाहर आदेश हुआ जारी, देखें 💥💯✅