छत्तीसगढ़: बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी
✅ *छत्तीसगढ़ सरकार का महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला*
✅ *मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश*
इस नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354, 376, 376, 376ख, – 376ग, 376घ, 509, 493, 496 एवं 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये।_👆