प्रदेश में बिना मान्यता या मान्यता रद किए जाने के बाद भी संचालित हो रहे विद्यालयों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। पकड़े गए बिना मान्यता वाले स्कूल कार्रवाई के बाद भी संचालित होते पकड़े जाते हैं तो उन पर नये सिरे से प्रतिदिन दस हजार रुपए की दर से भी जुर्माना किया जाएगा। सरकार अगले 10 अक्टूबर ऐसे फर्जी स्कूलों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने जा रही है। इस दौरान बिना मान्यता वाले चिन्हित विद्यालयों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ लाख रुपए का आर्थिकजुर्माना भी किया जाएगा।
इस सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनन्द के निर्देश पर बेसिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम सर्कुलर जारी कर दिया है। बीएसए को निर्देश दिया गया है कि ब्लॉकों में बिना मान्यता प्राप्त संचालित हो रहे विद्यालयों की 10 अक्टूबर तक सघन जांच कराई जाए।