18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों का स्वयं वाहन चलाकर स्कूल जाना वर्जित

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18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों का स्वयं वाहन चलाकर स्कूल जाना वर्जित