_महिला सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child care leave ) की अनुमन्यता :-_*
_01 महिला सरकारी सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 730 दिनों का बाल्य देखभाल अवकाश प्रसूति अवकाश की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगा ।_
_02 विशिष्ट परिस्थितियों यथा बीमारी तथा परीक्षा आदि में देखभाल हेतु संतान की 18 वर्ष की आयु होनेकी अवधि तक देय है।_
_03 गोद ली गयी संतान के सम्बन्ध में भी यह अवकाश देय होगा।_
_04 सम्बन्धित महिला कर्मचारी के अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश देय होते हुए भी बाल्य देखभालअवकाश अनुमन्य होगा।_
_05 बाल्य देखभाल अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष के दौरान तीन बार से अधिक नहीं दिया जायेगा।_
_06 बाल्य देखभाल अवकाश को 15 दिनों से कम के लिये नहीं दिया जायेगा ।_
_07 बाल्य देखभाल अवकाश को साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान नहीं दिया जायेगा, ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ अवकाश देने वाला प्राधिकारी परिवीक्षार्थी की बाल्य देखभाल अवकाश की आवश्यकता के बारे में पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो। इसे भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परिवीक्षा अवधि के दौरान अवकाश दिया जा रहा है तो इस अवकाश की अवधि कम-से-कम हो।_
_08 बाल्य देखभाल अवकाश को अर्जित अवकाश के समान माना जायेगा और उसी प्रकार से स्वीकृत किया जायेगा।_
_09 यदि किसी महिला कर्मचारी द्वारा दिनांक 08-12-2008 के कार्यालय ज्ञाप के जारी होने के पश्चात् बाल्य देखभाल के प्रयोजन हेतु अर्जित अवकाश लिया गया है तो उसके अनुरोध पर उक्त अर्जित अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में समायोजित किया जा सकेगा।_