69 हजार शिक्षक भर्ती: एक अंक देकर दो महीने में नियुक्ति पत्र जारी करें

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में दाखिल अवमानना याचिकाओं को निस्तारित करते हुए सभी 15 याचियों को एक अंक देते हुए दो माह में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका दाखिल करने वाले सभी 2249 अभ्यर्थियों को भी इस आदेश का लाभ मिलेगा। इसके लिए मेरिट तैयार कर कटऑफ में आने पर इन 15 याचियों के साथ अन्य अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल, अलका दुबे एवं अन्य कई अभ्यर्थियों की अवमानना याचिकाओं पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी व राहुल मिश्र, सरकारी वकील और बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता को सुनकर दिया है।