लखनऊ,प्रदेश सरकार ने पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया। छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत तथा राज्य सरकार द्वारा लागू की गई वेतन संरचना में कार्यरत कर्मचारियों को मूल वेतन का 230 फीसदी व पांचवें वेतनमान वालों को 427 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।
लखनऊ, । प्रदेश सरकार ने पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश बुधवार को जारी कर दिया। छठें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत तथा राज्य सरकार द्वारा लागू की गई वेतन संरचना में कार्यरत कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 230 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।
इसी प्रकार पांचवे वेतनमान वाले कर्मचारियों को वेतन तथा महंगाई भत्ता के योग का 427 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।
महंगाई भत्ता वृद्धि का यह लाभ इन कर्मचारियों एक जुलाई 2007 से मिलेगा। गौरतलब है कि छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को अब तक 221 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था। वहीं पांचवें वेतनमान वाले कार्मिकों को 412 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था।
वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने महंगाई भत्ता में वृद्धि किए जाने का आदेश जारी कर दिया है। बढ़े हुए दर से महंगाई भत्ते का भुगतान एक नवंबर 2023 से नकद किया जाएगा। एक जुलाई से 31 अक्तूबर 2023 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। जो अधिकारी व कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं हैं उनका एरियर पीपीएफ खाते में अथवा एनएससी के रूप में दी जाएगी।
एनपीएस से आच्छादित कार्मिकों की अवशेष महंगाई भत्ते की धनराशि के 10 फीसदी के बराबर धनराशि कार्मिकों के टियर-एक खाते में जमा की जाएगी। अवशेष राशि की 14 फीसदी के बराबर धनराशि राज्य सरकार द्वारा टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। 90 फीसदी धनराशि कार्मिक पीपीएफ में अथवा एनएससी के रूप में दी जाएगी। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी उपरोक्त व्यवस्था के मुताबिक एक जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता वृद्धि का लाभ दिए जाने का आदेश जारी किया है।