लखनऊ, । राज्य सरकार ने विकास कार्यों के लिए लगाए जाने वाले शिलापट्ट में अधिकारियों का नाम लिखाए जाने पर रोक लगा दी है। इस पर मुख्यमंत्री व मंत्री के साथ क्षेत्रीय विधायक का नाम अनिवार्य रूप से लिखाया जाएगा। इतना ही नहीं मेयर और चेयरमैन के नाम की फांट साइज भी समान रखी जाएगी। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी करते हुए डीएम के साथ निकाय अधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं।
प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग ने जिलों को भेजे निर्देश में कहा है कि शासन को यह शिकायत मिल रही है कि इसके बाद भी स्थानीय स्तर पर इसमें मनमाना रवैया अपना जा रहा है। इसलिए इसका कड़ाई से पालन किया जाए। आदेश में कहा गया है कि अगर नगर निगम है तो मेयर और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत है तो अध्यक्षों का नाम लिखाया जाएगा, लेकिन इसका फांट साइज समान रखा जाएगा। ऐसे शिलालेखों या पट्टिकाओं में नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी या अन्य अधिकारियों का नाम नहीं लिखाया जाएगा।
सीएम, मंत्री, विधायक का नाम ही रहेगा
शासनादेश में कहा गया है कि नगर विकास विभाग द्वारा दिए जाने वाले पैसे से कराने वाले कामों में शिलापट्ट लगाने में शासन के आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री नगर विकास के साथ ही क्षेत्रीय विधायक का नाम अनिवार्य रूप से लिखाया जाएगा। वरियता क्रम में पहले मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री फिर क्षेत्रीय विधायक का नाम होगा।