60244 पदों की यूपी सिपाही भर्ती में पांच साल बाद, उम्र में तीन साल की छूट, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 60244 पदों की पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की आयु सीमा में पांच वर्ष छूट की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने जयप्रकाश व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय को सुनकर दिया है।

याचिका के अनुसार 60244 पदों की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 की आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी गई है। जबकि यह भर्ती पांच वर्ष बाद आई है। यह भी कहा कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में दाखिल हलफनामे में हर वर्ष आरक्षी भर्ती आयोजित करने की बात कही थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

पांच साल के लंबे अंतराल के कारण कई अभ्यर्थी ओवरएज हो गए हैं। एडवोकेट अनिरुद्ध पांडेय ने कहा कि इससे संविधान के मौलिक अधिकार लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लंघन होता है। सरकार द्वारा नई भर्ती में खेल कोटे से आरक्षी भर्ती व दरोगा भर्ती में पांच वर्ष की छूट दी गई है। ऐसे में कांस्टेबल भर्ती की आयुसीमा में भी पांच वर्ष की छूट दी जानी चाहिए।

60244 पदों पर हो रही है भर्ती
यूपी सरकार ने बीते 23 दिसंबर को यूपी पुलिस की बंपर भर्तियां निकालीं थीं। इसमें 60244 पदों पर भर्ती होनी है। कई पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित किए गए थे। 23 दिसंबर से ही इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। इन पदों के लिए 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन भी मांगे गए थे।