फैसला: 68500 भर्ती में सीबीआई जांच नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका

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परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती से बड़ा संकट टल गया है। परीक्षा में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों खारिज कर दिया है। इसी के साथ पांच साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों ने राहत की सांस ली है।

नौ जनवरी 2018 को 68500 शिक्षक भर्ती के लिए जारी शासनादेश के आधार पर 27 मई 2018 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। 13 अगस्त 2018 को घोषित परिणाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली थी। दो ऐसे अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था जो परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए थे। यही नहीं, परीक्षा में फेल 23 अभ्यर्थियों को भी पास कर दिया गया था। गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की थीं।