उन्नाव। परीक्षा में फेल करने और जान से मारने की धमकी देकर छात्रा से दुष्कर्म करने वाले दोषी शिक्षक को न्यायालय ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 55 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
आसीवन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 10 मार्च 2021 को बीजीमऊ निवासी शिक्षक प्रदीप कुमार के खिलाफ बेटी से दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पिता ने आरोप लगाया था स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक उसकी कक्षा 10 में पढ़ने वाली बेटी और अन्य बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाता था।
एक साल से बेटी को कक्षा में फेल करने और जान से मारने की धमकी देकर उससे दुष्कर्म कर रहा था। दो मार्च 2021 को बेटी ने आपबीती परिजनों को बताई थी। पिता के तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पाॅक्सो एक्ट सहित कई अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
कोर्ट संख्या 11 में गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। अधिवक्ता कविता सिंह की दलील और साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने शिक्षक प्रदीप को दोषी पाया और सजा सुनाई