भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद नहीं लागू होगा एक्ट

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट का 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने की मांग में दाखिल याचिका में कहना था कि यदि चयन प्रक्रिया 16 मई 2019 को सहायक अध्यापक भर्ती का शासनादेश जारी होने के साथ शुरू हो गई अर्थात 18 फरवरी 2019 को ऑफिस मेमोरेंडम के बाद तो क्या सरकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने को बाध्य है।

कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर यूपी में ईडब्ल्यूएस आरक्षण एक्ट लागू नहीं हुआ था और इस प्रावधान को ऑफिस में मेमोरेंडम द्वारा लागू किया गया था। बाद में इसे एक्ट संख्या 10/ 2020 लागू करके यूपी में वैधानिक बना दिया गया। एक्ट संख्या 10 को 31 अगस्त 2020 से इस विशेष प्रावधान के साथ प्रभावी किया गया एक्ट उन मामलों में लागू नहीं होगा। 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया 31 अगस्त 2020 से पहले शुरू हो चुकी थी। कोर्ट का कहना था कि ऑफिस मेमोरेंडम की तुलना में एक्ट का अधिक वैधानिक मूल्य होता है। ऐसी किसी स्थिति में एक्ट संख्या 10/ 2020 के प्रावधान प्रभावी होंगे। इसलिए यूपी सरकार वैधानिक रूप से 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में ईडब्ल्यूएस लागू करने के लिए बाध्य नहीं है।