बहराइच। संविलियन विद्यालय बहोरिकापुर में रसोड्या का कार्य करने वाली महिला को एक भी रुपये मानदेय नहीं मिला। मानदेय की मांग पर उसे शिक्षिका ने विद्यालय से घसीटकर बाहर कर मारपीट कर धमकाया। थाने की पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, तो पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी, मारपीट व धमकी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
हरदी थाने को बहोरिकापुर निवासिनी गुड़िया पत्नी छोटे के अनुसार उसका 27 अप्रैल 2023 को रसोइया के पद पर चयन हुआ। शासनादेश के मुताबिक मानदेय प्रतिमाह दो हजार निर्धारित था। छह माह बाद प्रधान शिक्षिका ने उसे बगैर नोटिस दिए कार्य से मौखिक रूप से हटा दिया। प्रधान शिक्षिका से वजह पूछने पर कहा गया कि कार्य करती रहे, उसका मानदेय मिलेगा। उसने दो माह और कार्य किया।
पीड़िता सात मार्च को आठ माह का मानदेय मांगा, तो प्रधान शिक्षिका उसका हाथ पकड़कर घसीटकर बाहर लाई, आरोप है कि उसकी पिटाई कर धमकाया। उसकी पिटाई कर उसे फिर विद्यालय न आने की धमकी दी।