लखनऊ,। प्रदेश सरकार ने पांचवें वेतनमान वाले कार्मिकों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। कर्मचारियों को 433 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़े दर से भत्ते का लाभ एक जून से नगद दिया जाएगा। इस आशय का शासनादेश अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने जारी किया।
प्रदेश सरकार ने पांचवें वेतनमान वाले कार्मिकों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। शासनादेश अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने जारी कर दिया है।
पांचवें वेतनमान वाले कार्मिक जिन्हें अब तक 427 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलता था 16 फीसदी वृद्धि के साथ अब 443 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।
इसका लाभ सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने एक जनवरी 20076 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ नहीं लिया है। जो राज्यकर्मी पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत तथा राज्य सरकार द्वारा लागू की गई इस वेतन संरचना में कार्यरत हैं उन्हें एक जनवरी 2024 से इस बढ़े महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा।
एक जनवरी से 31 मई तक संशोधित दर पर महंगाई भत्ते की देय अवशेष धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते, पीपीएफ अथवा एनएससी के रूप में दी जाएगी। राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों की अवशेष धनराशि की 10 फीसदी राशि उनके टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। शेष 90 फीसदी धनराशि कार्मिक के पीपीएफ में जमा कराई जाएगी अथवा एनएससी के रूप में दी जाएगी।
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का डीए भी बढ़ा
वित्त विभाग ने प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के वे अधिकारी जो पांचवां और छठवां वेतनमान पा रहे हैं, उनको भी बढ़े दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने इस आशय का आदेश जारी किया है।