*_वरिष्ठता जनपद में सेवा अवधि के आधार पर तय की जाएगी,,।।।_*
*_विद्यालय स्तर से वरिष्ठता नही निर्धारित होगी,,।।।_*
_अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा। अधिक अध्यापक संख्या वाले चिन्हित विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिका को उनकी जनपद में सेवावधि के आधार पर क्रमानुसार (कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिका) चिन्हित किया जायेगा तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षिका की आवश्यकता की गणना की जायेगी।_