लखनऊ : अब जाति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। सक्षम अधिकारी यानी तहसीलदार के संतुष्ट होने पर दो दिनों के भीतर ही इसे जारी कर दिया जाएगा। कोई सत्यापन भी नहीं कराया जाएगा। आगे अगर कोई आपत्ति होती है तो इसे तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। राजस्व विभाग की ओर से गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए।
जाति प्रमाणपत्र के लिए ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा। पोर्टल पर भरते ही आवेदक का नाम, जन्मतिथि और फोटो दिखाई देने लगेगी। सत्यापन के बाद अगर परिवार आइडी है तो वह सर्वर स्वतः प्राप्त कर लेगा। अगर सक्षम अधिकारी इससे संतुष्ट है तो इसे जारी कर देगा।
यदि एक ही परिवार के सदस्यों को अलग-अलग जाति प्रमाणपत्र जारी हुए हैं तो उसका पहले की व्यवस्था के तहत सत्यापन कराया जाएगा और फिर उसे जारी किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आय प्रमाणपत्र जारी होने के तीन वर्ष की अवधि के अंदर ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर आवेदन करने पर आय प्रमाणपत्र की संख्या भरनी होगी